रांची: राजधानी रांची में बिना अनुमति और नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों और लॉज-हॉस्टलों पर रांची नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मानकों की लगातार अनदेखी करने पर नगर निगम ने शहर के 10 प्रमुख कोचिंग संस्थानों को अंतिम स्मार नोटिस जारी किया है।

इन सभी संस्थानों को 24 घंटे के भीतर अपना संचालन बंद करने और स्वीकृत भवन प्लान के साथ सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया गया है। तय समय सीमा में अनुपालन नहीं होने पर निगम द्वारा भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
इन संस्थानों को मिला है अंतिम नोटिस
कैटलिस्ट आईएएस अकादमी (कचहरी रोड)
आरसी फिजिकल अकादमी (हातमा)
लक्ष्य डिफेंस अकादमी (बिरसा कॉलोनी, मोरहाबादी)
प्रकाश करियर फाउंडेशन (ले डिजायर कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड)
आरसी डिफेंस अकादमी (लालपुर)
योद्धा डिफेंस अकादमी (ईस्ट जेल रोड, थड़पखना)
श्योर सक्सेस सेंटर (लालपुर)
किरण एकेडमी (ईस्ट जेल रोड)
कमांडो फिजिकल अकादमी (हातमा)
आरसी फिजिकल अकादमी (बिरसा नगर, सरना टोली)
जवाब नहीं पाया गया संतोषजनक
नगर निगम के अनुसार, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत इन संस्थानों के लिए ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, फायर एनओसी (अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र) और स्वीकृत भवन प्लान होना अनिवार्य है। संबंधित संस्थानों को इससे पहले भी नोटिस देकर दस्तावेज दिखाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने निर्देशों की अनदेखी की। जिन संस्थानों ने जवाब दिया भी, वह निगम को संतोषजनक नहीं लगा, जिसके बाद यह अंतिम चेतावनी दी गई है।
अनधिकृत वाणिज्यिक उपयोग बर्दाश्त नहीं
नगर निगम ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि आवासीय भवनों में या स्वीकृत नियमों के विपरीत जाकर वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि तय 24 घंटों के भीतर संस्थानों ने संचालन बंद कर वैध दस्तावेज पेश नहीं किए, तो भवनों को सील करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी जाएगी।


