हिजाब मामले में ‘मैंगलोर मुस्लिम’ के एडमिन व अन्य पर न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला दर्ज

News Desk
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बेंगलुरु: हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों में से एक के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के संबंध में फेसबुक पेज ‘मैंगलोर मुस्लिम’ के एडमिन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

बेंगलुरु दक्षिण संभाग की साइबर अपराध शाखा ने 23 फरवरी को बेंगलुरु निवासी अतीक शरीफ और ‘मैंगलोर मुस्लिम’ के एडमिन के खिलाफ मामला दर्ज किया।

शिकायत में कहा गया है कि अतीक शरीफ ने 12 फरवरी को एक न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट की थी, जिसमें उनकी साख और ईमानदारी पर सवाल उठाया गया था।

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि न्यायाधीश के खिलाफ इस पोस्ट को पसंद करने वालों पर भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

यह घटना ऐसे समय हुई जब उन्हीं न्यायाधीश के खिलाफ कन्नड़ अभिनेता चेतन कुमार अहिंसा ने अपमानजनक टिप्पणी की थी जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

हिजाब मामले की सुनवाई के लिए विशेष रूप से गठित तीन-न्यायाधीशों की पीठ में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति जेएम खाजी और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित शामिल हैं।

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