बिना जरूरी अनुमोदन के निगम के पास आ गए जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन,30 मई तक..

इसके बाद ही जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ये आवेदन 18 से 29 अप्रैल 2023 की अवधि के बीच के हैं

News Aroma Media
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रांची : रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने 1 वर्ष से अधिक के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) के लिए दिए गए आवेदनों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना जारी की है।

बताया गया है कि ऐसे आवेदन बिना जरूरी अनुमोदन के ही निगम के पास भेज दिए गए हैं, इसलिए आवेदक 30 मई तक अपना आवेदन संबंधित कर्मचारी के पास आकर त्रुटि निराकरण (Error Handling) करा लें। इसके बाद ही जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ये आवेदन 18 से 29 अप्रैल 2023 की अवधि के बीच के हैं।

30 मई के बाद नहीं किया जाएगा विचार

नगर निगम (Municipal Council) ने स्पष्ट किया है कि इन आवेदन पत्रों को कार्यपालक दंडाधिकारी, सदर, रांची से अनुमोदन के बाद निबंधित कराया जाना है।

ऐसे आवेदन पत्र किन्हीं त्रुटियों और अन्य कारणों से बगैर अनुमोदन के ही निगम के पास वापस आ गया है। त्रुटि का निराकरण (Error Handling) नहीं कराने पर 30 मई के बाद इस प्रकार के आवेदन पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जायेगा।

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