ड्रग्स केस में आर्यन खान को मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत

News Desk
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मुंबई: बॉलीवुड (Bollywood) के किंग खान (King Khan) यानि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को पिछले साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मुंबई क्रूज ड्रग्स केस (Drugs Case) में गिरफ्तार किया था।

इसके बाद आर्यन को कुछ दिनों तक मुंबई (Mumbai) के आर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) में रहना पड़ा था। इसके बाद उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली।

इस मामले में अनन्या पांडे (Ananya Pandey) का नाम भी सामने आया था। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई थी। उसे चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट (High Court) ने अब उसे ठुकरा दिया है। इससे आर्यन को बड़ी राहत मिली है। गौरतलब हो कि मुंबई से गोवा (Goa) जाने वाले कार्डेलिया क्रूज शिप में ड्रग्स पार्टी (Drugs Party) आयोजित किए जाने का मामला सामने आया था।

NCB ने शिप में छापेमारी करके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें आर्यन खान को भी गिरफ्तार किया गया। NCB का दावा था कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स (DRUGS) बरामद हुआ है और वे ड्रग्स तस्करी वाले एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप का हिस्सा हैं।

लेकिन बाद में कोर्ट में यह सिद्ध हुआ कि आर्यन खान क्रूज में ड्रग्स नहीं ले गए थे। इसके बाद कार्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले (Cardelia Cruz Drugs Case) से आर्यन खान का नाम हटा लिया गया था और उन्हें एनसीबी की ओर से क्लीन चिट दे दी गई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया याचिका पर कई सवाल खड़े

NCB ने ना सिर्फ आर्यन खान को क्लीन चिट दी थी बल्कि आर्यन खान को गिरफ्तार (Arrest) करने वाली टीम से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए गए थे और उनकी कार्रवाइयों पर कई सवाल खड़े किए गए।

लेकिन आर्यन को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले को एक याचिका के जरिए हाईकोर्ट (High Court) में चुनौती दी गई थी। यह चुनौती हिंदू महासंघ (Hindu Federation) की ओर से दी गई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब उसी याचिका पर कई सवाल खड़े किए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Judge)संजय गंगापुरवाला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को लेकर पब्लिस इंटरेस्ट क्या है यह पूछा।

कोर्ट ने चुनौती देने वाली इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट (Publicity Stunt) बताया है। कोर्ट की फटकार के बाद हिंदू महासंघ ने यह याचिका वापस ले ली।

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