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पाकुड़ में प्रतिबंधित PFI के लीडर हंजला शेख को 3 साल की सजा, SDJM कोर्ट ने….

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पाकुड़ : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती की अदालत ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) के लीडर सह पाकुड़ (Pakur) के जिला परिषद सदस्य हंजला शेख को 3 साल की सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है। ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है।

सजा सुनाने के बाद दी गई जमानत

जानकारी के अनुसार, मुफसिल थाने में दर्ज कांड संख्या 87/2019 में हंजला शेख के खिलाफ प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध रखने और पीएफआई के जरिए अशांति फैलाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद हंजला शेख के जिला परिषद सदस्य की सदस्यता भी खतरे में पड़ गई है। सजा सुनाये जाने के बाद न्यायालय द्वारा हंजला शेख को जमानत दे दी गई है।

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