झारखंड

मर्डर मामले के दोषी को मिली 10 साल की सजा, 22 जून 2022 को..

प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने गैर इरादतन हत्या (Murder) के मामले में बड़ा जामदा के पांडरासाली निवासी भजोराम लोहार को 10 साल का सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई।

Chaibasa Murder : प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने गैर इरादतन हत्या (Murder) के मामले में बड़ा जामदा के पांडरासाली निवासी भजोराम लोहार को 10 साल का सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई। 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

22 जून 2022 को गुवा के दीरीबुरू नावागांव निवासी महेंद्र गोप उर्फ करना गोप के बयान पर बड़ा जामदा नाथा में मामला दर्ज हुआ था।

बताया गया था कि 18 जून 2022 को महेंद्र गोपकी पत्नी गीता लोहार भजोराम लोहार और उसकी मां जंगल पता तोड़ने के लिए गए थे। जब वहां पर वापस आए तो सभी पातोर चातोमबा (Pator Chatomba) के घर के आंगन में खड़े थे। इस समय गीता लोहार का पति महेंद्र गोप वहां आ गया। वहां किसी बात को लेकर महेंद्र गोपा और भजोराम लोहार के बीच विवाद हो गया।

भजोराम लोहार ने डंडा उठाकर महेंद्र गोप को मारने के लिए प्रहार किया। महेंद्र गोप हट गया और डंडा गीता लोहार के सिर और गर्दन में लगी। वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घटना स्थल पर ही उसकी मौत (Death) हो गई।

जानकारी के अनुसार, गीता लोहार की शादी पहले भजोराम लोहार के बड़े भाई सनातन लोहार के साथ हुई थी। सनातन लोहार के मरने के बाद गीता लोहार ने महेंद्र गोप (Mahendra Gop) से शादी कर ली थी ।

इसी बात का गुस्सा भजोराम लोहार को था। इसी गुस्से से महेंद्र गोप पर लाठी डंडा से प्रहार किया था। लेकिन, गीत लोहार को लग गयी। अदालत को भजोराम लोहार के खिलाफ साक्ष्य मिल जाने के कारण 10 साल की सजा मिली।

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