दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म में दोषी करार, मुजरिम को 22 वर्ष कैद

News Aroma Media
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Raping a Disabled Teenager: बरवाअड्डा निवासी मुजरिम राम दास कुमार मिश्रा को दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बना देने के मामले में पोक्सो एक्ट की धारा 6 में दोषी पाकर 22 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है अदालत ने 17 मई को उसे दोषी करार दिया था

प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर बरवाअड्डा थाने में दर्ज की गई थी। इसके मुताबिक रामदास पूजा करने के लिए गांव में आता था। जब भी पीड़िता शौच के लिए जाती थी तो उसका पीछा करता।

शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

इस दौरान रामदास ने उसे शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसे दवा खिला दी, जिस कारण उसका गर्भपात हो गया।

अनुसंधान के बाद पुलिस ने 16 अक्टूबर 2023 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था 19 अक्टूबर 2023 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी सुनवाई के दौरान अभियोजन ने छह गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था

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