झारखंड

न्यायालय ने इस मामले में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को किया बरी

दुमका: आचार संहिता उल्लंघन (Code of Conduct Violation) के मामले में बुधवार को जामताड़ा (Jamtara) कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी (Irfan Ansari) को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया।

बरी का आदेश MP-MLA विशेष अदालत (MP-MLA Special Court) SDJM जितेंद्र राम ने सुनाया।

मामला वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव का है, जहां जामताड़ा थाना (Jamtara Police Station) में विधायक के खिलाफ झंडा-बैनर और पोस्टर लगाने को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में विधायक को बरी कर दिया।

बचाव पक्ष से बहस अधिवक्ता राजा खान कर रहे थे।

कोर्ट के प्रति जताया आभार

मामले को लेकर विधायक ने कहा कि धीरे-धीरे सभी मामलों में बरी हो रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि इरफान अंसारी जनता के लिए लड़ता है और जनता की सेवा करता है।

अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं कि मुद्दे की लड़ाई लड़ें, बेवजह परेशान मत कीजिए। झूठा मुकदमा दर्ज होने पर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने से समय बर्बाद होता है।

अगर यह समय जनता को देते तो जनता को उचित लाभ होता। न्यायालय पर भरोसा है और आज एक मामले में कोर्ट ने बरी किया है। इसके लिए उन्होंने कोर्ट के प्रति आभार जताया।

हाल के दिनों में राज्य के चर्चित मामले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और BJP विधायक CP सिंह के कथित वीडियो और ऑडियो प्रकरण के सवाल के जवाब में विधायक अंसारी ने कहा कि दोनों ही मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

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