
नयी दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में पीड़ितों और मृतकों के परिजनों को दिये गये मुआवजे की राशि बढ़ाते हुए कहा कि फुटपाथ पर सोना ट्रक चालक को लापरवाही करने की अनुमति नहीं देता।
न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दो मृत व्यक्तियों के परिवारों और दो पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि आधी कर दी गई थी।

