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बैंक से लोन लेने वाले नहीं जा सकते उपभोक्ता फोरम: सुप्रीम कोर्ट

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Consumer Taking Loan from Bank: सुप्रीम कोर्ट ने बैंक लोन लेने वालों के लिए बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि बैंक से LOAN लेने वाले ग्राहक उपभोक्ता नहीं माने जा सकते। इसलिए वे उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज नहीं करा सकते।

मामले की पृष्ठभूमि

यह फैसला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विवाद पर सुनाया गया। बैंक ने कंपनी को 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लोन दिया था, जिसे समय पर न चुकाने के कारण 2015 में एनपीए घोषित कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने कहा कि बैंक से लोन लेने वाला व्यक्ति या संस्था उपभोक्ता नहीं, बल्कि लाभार्थी होती है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत संरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता।

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