
देवघर: सुप्रीम कोर्ट ने देवघर रोपवे दुर्घटना मामले में दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड (DRIL) को आंशिक राहत दी है। न्यायालय ने कंपनी की ब्लैकलिस्ट अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया है।
गौरतलब है कि देवघर रोपवे दुर्घटना के बाद राज्य सरकार ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9.11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था और उसे पांच साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था।
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एम. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। जिसके बाद न्यायालय ने कंपनी की ब्लैकलिस्ट अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने की राशि से संबंधित विवाद को मध्यस्थता आर्बिट्रेशन के जरिए जारी रखने का निर्देश दिया है। साथ ही, भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में इंटरवेनर को सरकार के समक्ष सक्षम प्राधिकार के पास प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी है।
