अवैध लकड़ी के कारोबार के दोषी को कोर्ट ने दी 3 साल की सजा, साथ में ₹10000 …

News Aroma
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Dumka News: अवैध लकड़ी (Illegal Wood) के कारोबारी को दोषी करार देते न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी विजय कुमार यादव के न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया।

न्यायालय ने वन विभाग अधिनियम 33,41, 42 एवं भादवी की धारा 414/34 के तहत गोड्डा जिला के देवदाड़ थाना क्षेत्र के तालझारी गांव निवासी हाफिज अंसारी एवं पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के बांसमुंडी गांव निवासी हुसैन अंसारी को दोषी करार देते हुए तीन साल सजा एवं 10 हजार जुर्माना (Fine) किया है। जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

मामले में आठ गवाहों की गवाही गुजरी। केस में पैरवी पदाधिकारी ASI सुधीर कुमार ठाकुर कर रहे थे। जानकारी के अनुसार जिले के रामगढ थाना (Ramgarh Police Station) पुलिस की गश्ती वैन 21 अप्रैल 2023 को सिंदुरिया-नोनीहाट मुख्य मार्ग पर सिंदुरिया गांव के समीप गश्ती दल को देख लकड़ी लदा पिकअप वैन छोडध भागने के प्रयास किया।

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