जमीन घोटाले में फैयाज खान को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज

ईडी ने इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संपत्ति हस्तांतरण के गंभीर आरोप हैं।

Digital News
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Fayaz Khan gets a big blow from Jharkhand High Court in land scam:बरियातू में सेना की 4.55 एकड़ जमीन के अवैध खरीद-बिक्री घोटाले में जेल में बंद आरोपी फैयाज खान को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने भी उनकी जमानत याचिका ठुकरा दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। फैयाज खान 14 अप्रैल 2023 से ईडी की हिरासत में हैं और तब से जेल में बंद हैं।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गहन जांच के बाद कई बड़े खुलासे किए। जांच में सामने आया कि बरियातू में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध रूप से बेचा गया।

ईडी ने इस मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध संपत्ति हस्तांतरण के गंभीर आरोप हैं।

Share This Article