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पूर्व पार्षद संजू खान को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, 2018 गोलीबारी मामले में अग्रिम जमानत

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Ranchi News: झारखंड हाई कोर्ट ने रांची के पूर्व पार्षद मो. सलाउद्दीन उर्फ संजू खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर अग्रिम जमानत मंजूर की है। जस्टिस आनंद सेन की एकल पीठ में संजू खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। उनके वकील जावेद ने कोर्ट में पक्ष रखा।

यह मामला 2018 का है, जब निगम चुनाव के बाद विजय जुलूस के दौरान सलाउद्दीन पर गोली चलाने की कोशिश का आरोप लगा था। इसके आधार पर रांची के लोअर बाजार थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हाई कोर्ट के इस फैसले से सलाउद्दीन को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है।

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