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PLFI टेरर फंडिंग मामला : 7 साल बाद अरुण गोप को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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Jharkhand High Court: टेरर फंडिंग मामले में सात साल से जेल में बंद PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के करीबी अरुण गोप को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अरुण गोप को जमानत देने का आदेश दिया।

छापेमारी में बरामद हुए थे लाखों रुपए

मामला 10 नवंबर 2016 का है, जब बेड़ो थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान 25.38 लाख रुपए बरामद किए थे।

जांच में सामने आया कि यह रकम लेवी वसूली के जरिये इकठ्ठा की गई थी, जिसे टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना था।

NIA ने किया था केस टेकओवर

इस मामले में बेड़ो थाना में कांड संख्या 67/2016 दर्ज किया गया था। बाद में 19 जनवरी 2018 को यह मामला NIA ने टेकओवर कर लिया। जांच में PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप के अलावा उसकी दो पत्नियां हीरा देवी और शकुंतला कुमारी को भी आरोपी बनाया गया। दोनों अब भी ट्रायल फेस कर रही हैं।

सात साल बाद जेल से बाहर आएगा अरुण गोप

अरुण गोप लगभग सात साल से जेल में बंद था। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसे राहत दी। अब जल्द ही अरुण गोप की जेल से रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

आगे की कार्रवाई

मामले में PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप और उसकी पत्नियों के खिलाफ अदालत में ट्रायल जारी है।

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