Homeझारखंडजिला अदालत भवन निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, मांगी पूरी रिपोर्ट

जिला अदालत भवन निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, मांगी पूरी रिपोर्ट

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High Court Strict on Construction of District court Building : राज्य की जिला अदालतों के भवन निर्माण को लेकर High Court ने गंभीर रुख अपनाया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ तौर पर पूछा कि अलग-अलग जिलों में कोर्ट रूम के निर्माण का काम किस स्थिति में है। कोर्ट ने कहा कि न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भवन निर्माण की प्रगति जानना जरूरी है।

इसी कारण अदालत ने सभी संबंधित जिलों से कोर्ट रूम निर्माण की विस्तृत जानकारी मांगी है, ताकि यह पता चल सके कि काम समय पर और सही तरीके से हो रहा है या नहीं।

निर्माण कार्य की स्थिति पर मांगा गया ब्योरा

सुनवाई के दौरान High Court की ओर से अधिवक्ता सुमित गाडोदिया ने अदालत को महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को न्यायालय भवन निर्माण के लिए जरूरी फंड मिल रहा है और पैसों की कोई कमी नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि कई जिलों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि गोड्डा जिले में कुल 48 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं, गिरिडीह जिले में 61 कोर्ट रूम बनाए जा रहे हैं। इन दोनों जिलों में काम चल रहा है और निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

अदालत ने इस जानकारी को Record में लेते हुए यह संकेत दिया कि वह केवल आंकड़ों से संतुष्ट नहीं होगी, बल्कि वास्तविक प्रगति पर भी नजर रखेगी।

कोर्ट का मानना है कि पर्याप्त कोर्ट रूम होने से मामलों की सुनवाई तेज होगी और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा।

हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्माण कार्य से जुड़ी सही और पूरी जानकारी प्रस्तुत करें, ताकि आगे उचित निर्णय लिया जा सके।

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