PAN को आधार से 31 मार्च तक लिंक करना जरूरी: आयकर विभाग

गौरतलब है कि 31 मार्च, 2023 तक PAN को आधार से लिंक नहीं करने वालों को कारोबार और Tax संबंधी छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा।

News Aroma Media

नई दिल्ली: पैन कार्ड (PAN Card) को आधार नंबर (Aadhaar Number) से जोड़ना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने इसके लिए अंतिम समय सीमा 31 मार्च, 2023 तय की है।

विभाग के मुताबिक समय सीमा गुजर जाने के बाद आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक नहीं किए गए व्यक्तिगत PAN Card निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे।

PAN को आधार से 31 मार्च तक लिंक करना जरूरी: आयकर विभाग It is necessary to link PAN with Aadhaar by March 31: Income Tax Department

PAN कार्ड हो जाएंगे निष्क्रिय

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि आयकर अधिनियम-1961 (Income Tax Act-1961) के मुताबिक सभी PAN धारकों, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

बयान के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से जो PAN Aadhar से नहीं लिंक (Link) होंगे, वे PAN कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएंगे।

PAN को आधार से 31 मार्च तक लिंक करना जरूरी: आयकर विभाग It is necessary to link PAN with Aadhaar by March 31: Income Tax Department

सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में आएगी परेशानी

विभाग ने लोगों से ट्वीट कर अपील की है कि पैन नंबर को Aadhar Card से Link करने की आखिरी समय-सीमा बहुत नजदीक है। ऐसे में कृपया और देर न करें, आज ही अपने PAN को आधार से Link करें।

गौरतलब है कि 31 मार्च, 2023 तक PAN को आधार से लिंक नहीं करने वालों को कारोबार और Tax संबंधी छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा।

वहीं, PAN निष्क्रिय होने पर बैंकों में 50 हजार रुपये से ज्यादा की रकम जमा और निकासी नहीं होगी। आयकर रिटर्न फाइल (IT Return File) करने और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में परेशानी आएगी।

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