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जमीन का दखल नहीं दिलाने के मामले में जमशेदपुर DC और AXIS बैंक के मैनेजर को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश

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रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम (East Singhbhum), परगना धालभूम, मानगो स्थित 3 कट्ठा से अधिक गिरवी पर रखी जमीन को एक्सिस बैंक द्वारा उसके खरीदार को जमीन का दखल नहीं दिलाने के मामले में मकसूद आलम सहित अन्य की याचिका की सुनवाई हुई।

उपायुक्तों की राज्य स्तरीय बैठक होनी है

सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश के आलोक में जमशेदपुर के ADM (लॉ एंड ऑर्डर) एवं SSP हाई कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। DC ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए उपस्थित होने से छूट का आग्रह किया था।

कोर्ट में कहा गया कि उपायुक्तों की राज्य स्तरीय बैठक होनी है। इस पर कोर्ट ने 19 जून को जमशेदपुर DC एवं एक्सिस बैंक मैनेजर (Axis Bank Manager), जमशेदपुर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया।

साथ ही DC को कोर्ट में हाजिर होकर गिरवी रखी जमीन पर बैंक का कब्जा दिलाने को लेकर कार्रवाई के संबंध में अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है।

कोर्ट ने बीते गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जमशेदपुर उपायुक्त एवं SSP जमशेदपुर को शुक्रवार को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

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