
Bus Safety Rules : झारखंड सरकार ने यात्री बसों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत तय मानकों के अनुसार अब राज्य में चलने वाली सभी बसों को इन सुरक्षा प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से नई बसों पर लागू होंगे, जबकि 1 अक्टूबर 2026 से सभी पुरानी बसों पर भी इन्हें अनिवार्य कर दिया जाएगा।
नए प्रावधानों के तहत सभी एम-3 श्रेणी की बसों में एडवांस्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEB) लगाना जरूरी होगा। यह तकनीक सड़क पर अचानक आने वाली बाधा की स्थिति में स्वतः ब्रेक लगाकर दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) के अनुसार इन मानकों का सख्ती से पालन कराया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा गाइडलाइन में बसों के लिए चार आपातकालीन निकास अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें पीछे का दरवाजा, दो छत हैच और एक अतिरिक्त आपात खिड़की शामिल है। यह व्यवस्था दुर्घटना या आग लगने की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करेगी।
इसके अलावा ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और फायर सेफ्टी सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स भी अनिवार्य किए गए हैं। बस निर्माण में एआईएस-153 मानकों का पालन जरूरी होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद सभी बसों पर ये नियम सख्ती से लागू किए जाएंगे।

