झारखंड में शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए मुख्य सचिव सुखदेव सिंह

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रांची: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को झारखंड में हाई स्कूल (High School) के शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामले में अवमानना वाद की सुनवाई की।

कोर्ट के आदेश पर झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सशरीर उपस्थित हुए। कोर्ट ने राज्य सरकार (State Government) को निर्देश दिया कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनकी अलग मेरिट लिस्ट तैयार करें और उन्हें यह विकल्प दिया जाए कि वे किस जिले में कार्य करना चाहते हैं।
इनके अलावा इस नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट (High Court) में जिन अभ्यर्थियों ने रिट याचिका दाखिल की थी, उनकी अलग लिस्ट तैयार कर उनकी नियुक्ति की जाए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुख्य सचिव को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

अदालत ने बाकी अभ्यर्थियों के लिए राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार कर उनकी नियुक्ति करने का निर्देश दिया था

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति को असंवैधानिक (Unconstitutional) बताते हुए खारिज कर दिया था, लेकिन इस नीति से अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखा था।

अदालत ने बाकी अभ्यर्थियों के लिए राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार कर उनकी नियुक्ति करने का निर्देश दिया था।

इस आदेश का पालन न होने पर सोनी कुमारी एवं अन्य अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका (Petition) दाखिल की थी।

बीते 28 नवंबर को इसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस (Justice) एमआर शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने झारखंड के मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने को कहा था।

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