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झारखंड : 31 जनवरी तक ही ‘आदमखोर तेंदुआ’ को मारने या पकड़ने की डेडलाइन

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गढ़वा : पलामू प्रमंडल के गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल में ‘आदमखोर तेंदुआ’ (‘Man-eating Leopard’) को मारने या पकड़ने का आधिकारिक आदेश तो मिल गया है, लेकिन इसकी डेडलाइन 31 जनवरी तक ही है.

अगर इस अवधि में तेंदुआ (Leopard) को नहीं मारा गया तो इसके लिए फिर से अनुमति मांगी जायेगी। क्यों कि अवधि विस्तार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

पलामू वन रीजन के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (RCCF) कुमार आशुतोष ने बताया कि 31 जनवरी तक तेंदुआ पकड़ा या मारा नहीं जाता है तो एक बार फिर पीसीएफ वाइल्ड लाइफ (PCF Wild Life) से अनुमति मांगी जायेगी.

अभी तक पिंजरा में नहीं फंसा आदमखोर तेंदुआ

RCCF ने बताया कि अभी तक पिंजरा में आदमखोर तेंदुआ नहीं फंसा है। जबकि चार आटोमेटिक (स्वचालित) केज (पिंजरा) अलग-अलग वन क्षेत्र में रखे गये हैं, जिसमें उसको फांसने के लिए बकरी और सूअर को भी रखा गया है, लेकिन अब तक आदमखोर तेंदुआ नहीं फंसा है. हालांकि केज के अगल-बगल में उसके पंजे के निशान मिले हैं.

उन्होंने बताया कि वैसे आदमखोर तेंदुआ को बेहोश (Tranquilize) कर कैद करने की कोशिश है. यदि ऐसा नहीं हो पाया तो उसको सीधे गोली मारी जायेगी. उन्होंने कहा कि गढ़वा और छिपादोहर में तेंदुआ की गतिविधि पायी गयी है.

संजय-डुबरी टाइगर रिजर्व से वन विभाग ने मांगी मदद

आदमखोर तेंदुआ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने मध्यप्रदेश के संजय-डुबरी टाइगर रिजर्व से मदद मांगी है.

RCCF कुमार आशुतोष ने बताया कि संजय-डुबरी टाइगर रिजर्व की एक्सपर्ट टीम ने बीते दिनों तीन तेंदुओं को रेस्क्यू किया है. इसी को ध्यान में रख कर विभाग ने संजय-डुबरी टाइगर रिजर्व से एक्सपर्ट की टीम को बुलाया है

. उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग की प्राथमिकता तेंदुआ को जिंदा पकड़ने की है. विपरीत परिस्थिति में ही तेंदुआ को मारा जायेगा.

शूटर नवाब शपथ अली खान की टीम को मिली जिम्मेादारी

आदमखोर तेंदुआ को मारने के लिए शूटर नवाब शपथ अली खान (Shooter Nawab Shapath Ali Khan) की टीम को अधिकृत किया है. वार्डन ने पत्र जारी कर यह आदेश जारी किया है कि 31 जनवरी के बीच तेंदुए को नहीं मारने पर समय विस्तार को लेकर कोई जानकारी या उल्लेख नहीं किया है.

यह भी कहा है कि आदमखोर तेंदुए को मारने की स्थिति में यह पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए कि उसे आत्मरक्षार्थ गोली मारी गई है. सारी कार्रवाई वाइल्ड लाइफ प्रोटक्शन एक्ट (Wild Life Protection Act) का अनुपालन करते हुए की जानी है.

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