झारखंड में यहां होली के दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

News Aroma Media
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हजारीबाग: उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नैंसी सहाय एवं पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चोथे ने होली को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है।

उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि होली के दिन सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद की दुकानें, बार एवं रेस्टोरेंट, अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर पूर्णता बंद रहेंगे एवं आपूर्ति करना प्रतिबंधित रहेगा।

डीसी ने निरीक्षक उत्पाद, सभी अवर निरीक्षक उत्पाद को आदेश देते हुए उक्त तिथि को जिला के सभी उत्पाद की दुकानें प्रतिष्ठानों को सील बंद करने तथा अवैध शराब विक्रेताओं एवं दुकानों पर निगरानी रखने का आदेश दिया है।

होली के दिन शराब पीकर हुड़दंग तथा दुर्घटनाओं के मद्देनजर यह आदेश जारी किए गए हैं। किसी भी प्रतिष्ठान से शराब की बिक्री किए जाने की सूचना पर लिप्त लोगों पर विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एसपी मनोज रतन चौथे ने पत्रकारों को बताया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व भड़काऊ मेसेज पोस्ट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा होली के दिन शराब पीकर दो पहिया चार पहिया वाहन चलाने वाले लोगों पर भी पुलिस नकेल कैसे कसेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि अब तक करीब पांच हजार लोगों पर धारा 107 लगाया गया है, जबकि 25 सौ लोगों को बांड के आधार पर छोड़ा गया है।

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