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    Home»झारखंड»झारखंड हाई कोर्ट ने निर्वाचन कैडर के अधिकारियों को प्रमोशन देने का दिया निर्देश
    झारखंड

    झारखंड हाई कोर्ट ने निर्वाचन कैडर के अधिकारियों को प्रमोशन देने का दिया निर्देश

    सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। इस पर मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया की जा रही है
    News Aroma OnlineBy News Aroma Onlineअगस्त 4, 2022कोई टिप्पणी नहीं2 Mins Read
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    रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बुधवार को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह (Secretary Sukhdev Singh) को निर्वाचन कैडर के अधिकारियों को प्रशासनिक कैडर में समायोजन के बाद प्रोन्नति दिए जाने पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव कोर्ट में पेश हुए।

    सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है। इस पर मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि आदेश के अनुपालन की प्रक्रिया की जा रही है।

    समायोजन के बाद एक Common preference सूची बनाई जा रही है। जब तक इस मामले में निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक राज्य प्रशासनिक कैडर में प्रोन्नति नहीं दी जाएगी।

    मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी

    अदालत ने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश का पालन किया जाये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही माना है।

    इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रार्थी के अधिवक्ता के साथ बैठक कर सभी बिंदुओं की जानकारी लेकर मामले को जल्द सुलझाया जाएगा।

    Har Ghar TIRANGA

    मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार (Advocate General Sachin Kumar) ने पक्ष रखा।

    उल्लेखनीय है कि इस संबंध में गायत्री कुमारी सहित अन्य की ओर से अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

    सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजेश कुमार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार झारखंड प्रशासनिक कैडर (Jharkhand Administrative Cadre) को प्रोन्नति नहीं दे रही है, जबकि निर्वाचन कैडर का समायोजन हो गया है। इनकी वरीयता सूची भी नहीं बनाई गई है, जिससे कि उन्हें प्रोन्नति दी जानी है।

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