झारखंड हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनोज पुनमिया की याचिका खारिज

दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था, ED की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा (Madhu Koda) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में आरोपित मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया की ED कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया।

दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। ED की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की।

करीब 3600 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

मनोज पुनमिया (Manoj Poonmia) की ओर से ED की विशेष अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आग्रह कोर्ट से किया गया है। उनकी ओर से खुद की बजाय अधिवक्ता के माध्यम से ED कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया।

ED कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Cases) में मधु कोड़ा के अलावा अरविंद व्यास, मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया, अनिल बस्तावडे, विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा आदि सात आरोपितों के खिलाफ ED ने ECIR 2/2009 दर्ज कराया था। मधु कोड़ा एवं अन्य पर करीब 3600 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।

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