Ban on Criminal Action against Saryu Rai: झारखंड हाई कोर्ट ने जदयू विधायक सरयू राय (Saryu Rai) को मिली राहत बरकरार रखी है।
अदालत ने बुधवार को उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव की ओर से दर्ज करवाए गए मामले में पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को 10 जनवरी तक विस्तार दिया है। इसके साथ अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दोबारा समय दिया है।
कोर्ट में सरयू राय की याचिका पर सुनवाई हुई
हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सरयू राय की याचिका पर सुनवाई हुई। उनकी ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बहस की। चुनाव के समय पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार मिलने से सरयू राय को बड़ी राहत मिली है।
उल्लेखनीय है कि गोपनीय दस्तावेज के लीक मामले (Confidential Documents Leak cases) में विधायक सरयू राय के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव की ओर से मई 2022 में डोरंडा थाना में दर्ज करायी गयी थी।
रांची के MP-MLA के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने आपराधिक साजिश रचकर स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग से संचिका के गोपनीय पन्नों की चोरी करने के आरोप में विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया है। मामले में आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है।