TGT अभ्यर्थियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला

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Jharkhand High Court : झारखंड हाईकोर्ट ने TGT (Trained Graduate Teacher) नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी सभी 363 लंबित याचिकाओं पर गुरुवार को एक साथ फैसला सुना दिया। इन सभी याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंदा सेन की एकल पीठ में हुई।

मीना कुमारी बनाम JSSC केस का हवाला

अदालत ने कहा कि सभी याचिकाओं में तथ्य और कानूनी बिंदु एक जैसे हैं, इसलिए इन पर वही फैसला लागू होगा जो “मीना कुमारी बनाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग” मामले में दिया गया था। इसी के आधार पर सभी 363 मामलों का निपटारा कर दिया गया।

कई वकीलों ने रखा पक्ष, अदालत ने समान रूप से किया निस्तारण

इन याचिकाओं में अधिवक्ता चंचल जैन, अजय कुमार पाठक, तेजस्विता सफलता, शुभम मिश्रा, अमृतांश वत्स, अभिजीत इंद्र गुरु समेत कई वकीलों ने पैरवी की थी।

हाईकोर्ट ने सभी पर समान आदेश लागू करते हुए अंतिम रूप से मामलों को निपटा दिया।

अगर पहले वाले केस में बदलाव हुआ, तो असर इन पर भी

हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर मीना कुमारी केस में आगे अपील के दौरान कोई संशोधन या नया आदेश आता है, तो उसका असर अन्य सभी निस्तारित याचिकाओं पर भी स्वतः लागू होगा।

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