झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को दी बड़ी राहत

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न्यूज़ अरोमा रांची: झारखंड हाईकोर्ट से भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बाबूलाल से जुड़े दलबदल मामले में स्पीकर की ओर से चलाई जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

गुरुवार की सुनवाई  के दौरान अदालत ने स्पीकर और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अब मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि बीते बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाने के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी।

इससे पूर्व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और बिरेंची नारायण की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई थी।

सुनवाई के दौरान विधानसभा की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, चुनाव आयोग की ओर से आकाशदीप कुमार और भाजपा की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमन और बाबूलाल मरांडी के तरफ से अधिवक्ता आरएन सहाय ने अपना अपना पक्ष रखा था।

बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता की ओर से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दलबदल पर लिए गए संज्ञान को गलत बताते हुए संज्ञान निरस्त करने के पक्ष में दलीलें दी गई थी।

इस महत्वपूर्ण याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ में लगभग 3 घंटे से ज्यादा देर तक सुनवाई चली थी। इस दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की थी।

बाबूलाल मरांडी की ओर से दायर मूल याचिका में झारखंड विधानसभा के स्पीकर की ओर से उनके दल बदल के मामले में लिए गए संज्ञान के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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