GT रोड किनारे बने कंस्ट्रक्शन के मुआवजे का करें मूल्यांकन, झारखंड हाईकोर्ट ने…

इस जमीन पर याचिकाकर्ता का कोक प्लांट है। NHAI की ओर से GT रोड को चार लेन से छह लेन करने को लेकर याचिकाकर्ता के जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है

News Desk
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रांची : Jharkhand High Court के जस्टिस AR चौधरी के कोर्ट में सोमवार को धनबाद (Dhanbad) के बरवड्डा-बराकर GT रोड (6 लेन) के किनारे बने संरचना के मुआवजा से संबंधित विमल कुमार तुलसियान की याचिका पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने इस मामले में जिला भू अर्जन पदाधिकारी धनबाद, CO गोविंदपुर, अमीन या NHAI के अधिकारी के समक्ष जांच कर जमीन पर अवस्थित सभी प्रकार की संरचनाओं का मूल्यांकन कर न्यायालय अपर समाहर्ता, धनबाद के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि याचिकाकर्ता के जमीन का मूल्यांकन कर उसे उचित मुआवजा दिलाया जा सके।

कोर्ट ने दिशा निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पैरवी की

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पैरवी की। यह मामला धनबाद (Dhanbad) के बरवड्डा से बराकर की ओर जाने वाली GT रोड (6 लेन) के भूमि की संरचना के अधिग्रहण से जुड़ा है।

इस जमीन पर याचिकाकर्ता का कोक प्लांट है। NHAI की ओर से GT रोड को चार लेन से छह लेन करने को लेकर याचिकाकर्ता के जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके बावजूद उस जमीन पर निर्मित संरचना का मुआवजा उसे नहीं मिल रहा था।

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