झारखंड हाई कोर्ट में टेरर फंडिंग मामले में TPC उग्रवादी की याचिका पर 22 को सुनवाई

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा (Ratnakar Bhengra) की अदालत ने मंगलवार को टेरर फंडिंग के आरोपित TPC उग्रवादी विनोद गंझू की क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई की।

अदालत ने केंद्र सरकार और एनआइए (Central Government-NIA) को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर तय की है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। विनोद गंझू ने उसके खिलाफ दर्ज FIR निरस्त करने के लिए HC का दरवाजा खटखटाया है।

उक्त आरोपितों में से कई को झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है

उल्लेखनीय है कि यह मामला चतरा जिले के टंडवा थाना में दर्ज कांड संख्या 22/2018 से जुड़ा हुआ है। इसकी जांच एनआइए कर रही है।

इस Case में आधुनिक पावर के अधिकारी संजय कुमार जैन, ट्रांसपोर्टर सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह, सुभान मियां, विदेश्वर गंझू उर्फ बिंदु गंझू, प्रदीप राम, विनोद गंझू, अजय सिंह भोक्ता समेत नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था।

जांच के बाद मगध-आम्रपाली कोल परियोजना से टेरर फंडिंग मामले में NIA ने आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड (Modern Corporation Limited) के MD महेश अग्रवाल, बीकेबी कंपनी के विनीत अग्रवाल और दुर्गापुर के व्यवसायी सोनू अग्रवाल के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।

उक्त आरोपितों में से कई को झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट (SC) ने जमानत दे दी है।

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