मारपीट के आरोप में निशिकांत दुबे पर नहीं होगी पीड़क करवाई, हाई कोर्ट ने…

News Aroma
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Jharkhand High Court : सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने Godda के सांसद निशिकांत दुबे पर गोवंश तस्करी करने वालों के साथ मारपीट (Beating) के आरोप में पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

साथ ही अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

Nishikant Dubey के खिलाफ देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में पिछले वर्ष कांड संख्या 281/23 दर्ज हुई थी। प्राथमिकी (FIR) होने के बाद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Share This Article