मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश की डिस्चार्ज याचिका खारिज, झारखंड हाई कोर्ट ने

इससे यह साबित होता है कि वह साहिबगंज में अवैध खनन और उसके जरिए हुई अवैध कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे

News Aroma Media
1 Min Read
#image_title
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Prem Prakash Discharge Petition : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने अवैध खनन संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया है कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि ED के पास प्रेम प्रकाश के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं।

इससे यह साबित होता है कि वह साहिबगंज में अवैध खनन और उसके जरिए हुई अवैध कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट में सुनवाई हुई।

स्पेशल कोर्ट में शुरू हो चुका है ट्रायल

बता दें कि रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के स्पेशल कोर्ट ने प्रेम प्रकाश के खिलाफ आरोप गठित कर ट्रायल शुरू कर दिया है। आप गठन संबंधी आदेश को प्रेम प्रकाश ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

प्रेम प्रकाश को ED ने लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आरोपी बनाया है। प्रेम प्रकाश (Prem Prakash) को ED ने पिछले साल गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं।

Share This Article