झारखंड हाई कोर्ट ने कहा- पीड़ित परिवारों को ढाई-ढाई लाख मुआवजा दे नगर विकास विभाग

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने बुधवार को नगर विकास विभाग को यह आदेश दिया है कि सोनू पास्कल एक्का एवं सुरेश तिर्की को ढाई-ढाई लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये।

सोनू पास्कल एक्का एवं सुरेश तिर्की की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान रांची DC भी अदालत (court) के समक्ष उपस्थित रहे। उन्होंने पीड़ित परिवारों को राहत दिये जाने की दिशा में त्वरित कार्यवाही करने पर सहमति जतायी है।

पीड़ित परिवारों को अंतरिम राहत देने का आदेश दिया

उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने अपोलो अस्पताल निर्माण (Apollo Hospital Construction) के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान सोनू पास्कल एक्का एवं सुरेश तिर्की के घर को तोड़े जाने की कार्रवाई पर संज्ञान लिया था।

इसके बाद अदालत इस मामले की सुनवाई कर रहा है। बुधवार को कोर्ट (Court) ने पीड़ित परिवारों को अंतरिम राहत देने का आदेश दिया है।

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