झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकर से मांगा जवाब, जानें मामला

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में त्रिकूट पर्वत, देवघर में रोपवे दुर्घटना से तीन लोगों की मौत मामले में Court के स्वत: संज्ञान की सुनवाई गुरुवार को हुई।

Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में त्रिकूट पर्वत, देवघर में रोपवे दुर्घटना से तीन लोगों की मौत मामले में Court के स्वत: संज्ञान की सुनवाई गुरुवार को हुई।

मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इस हादसे को लेकर जो FIR दर्ज की गई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई है।

रोपवे संचालित करने वाले कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल कर इस संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।

इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसा की जांच चल रही है, इसमें रोपवे संचालित करने वाली कंपनी को दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ जिम्मेदारी तय की जा रही है। इस हादसे को लेकर FIR भी दर्ज कराई गई है।

पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे का संचालन करने वाली दामोदर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Damodar Ropeway Infrastructure Limited) को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है।

उनसे पूछा गया था कि क्यों नहीं उनको काली सूची में डाल दिया जाए।

त्रिकूट पर्वत पर रोपवे में अप्रैल 2022 में एक दुर्घटना घटी थी, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई थी। इस पर कोर्ट में स्वत संज्ञान लिया था।

समाचार पत्रों में यह बात आई थी कि एक्सीडेंट से पहले सिम्फर और BIT मेसरा की रिपोर्ट थी कि रोपवे में प्रॉब्लम नहीं था। रोपवे को ऑपरेटर ने चलाया था, जिससे दुर्घटना हुई थी।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker