राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर झारखंड हाई कोर्ट की रोक बरकरार

मामले में वादी राहुल गांधी की ओर से हस्तक्षेप याचिका (Intervention Petition) दाखिल की गई

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में मंगलवार को अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले में वादी राहुल गांधी की ओर से हस्तक्षेप याचिका (Intervention Petition) दाखिल की गई, जिसका जवाब देने के लिए प्रतिवादी प्रताप कुमार की ओर से अधिवक्ता गौतम कुमार एवं विनोद साहू ने समय लिया।

कांग्रेस का अधिवेशन

अब मामले की अगली सुनवाई 18 मई तक राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई (Action) पर रोक जारी रहेगी।यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2019 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President) अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है।

इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह BJP में ही पॉसिबल है।

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