
Jharkhand High Court : झारखंड में ड्रग इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में उम्र सीमा में छूट को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
कृष्णकांत सिंह व अन्य अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा में राहत देने की मांग की थी। मामले में JPSC का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
JPSC ने रखा अपना पक्ष
सुनवाई के दौरान JPSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और राकेश रंजन ने कोर्ट को बताया कि उम्र सीमा से जुड़ा मुद्दा राज्य सरकार की नीतिगत विषयवस्तु है।
आयोग ने यह भी कहा कि संबंधित परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, ऐसे में अब नियमों में बदलाव संभव नहीं है। इसलिए याचिका को निरस्त किया जाना चाहिए।
अभ्यर्थियों ने रखी यह दलील
वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2011 में शुरू हुई थी और उसके बाद लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2025 में नया विज्ञापन जारी किया गया।
उनका कहना था कि अब तक केवल दो बार ही यह परीक्षा आयोजित हुई है, इसलिए अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में विशेष छूट मिलनी चाहिए।
30 पदों के लिए जारी हुआ था विज्ञापन
बताया गया कि JPSC ने ड्रग इंस्पेक्टर के 30 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 12/2025 जारी किया था। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी निर्धारित की गई थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती प्रक्रिया पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी।
