झारखंड

सिंदगोड़ा के मनप्रीत सिंह हत्या मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

कोर्ट ने सरकार से पूछा, राज्य में गवाह सुरक्षा योजना लागू है या नहीं?

रांची : जमशेदपुर के सिदगोड़ा में मनप्रीतपाल सिंह की हुई हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने स्वत: संज्ञान लिया है।

हाईकोर्ट (High Court) के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत (Court) ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

अदालत ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा है कि राज्य में गवाह सुरक्षा योजना लागू है या नहीं।

यदि लागू है तो गवाहों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? अदालत ने 27 जून तक सरकार को शपथपत्र (Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया है।

8 राउंड फायरिंग की गई

कोर्ट में पेशी से लौटने पर घर में घुसकर की गई थी हत्या (Murder) सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में तीन माह पहले हुई फायरिंग (Firing) के मामले में गवाही देने से मना करने पर भी नहीं मानने पर तीन युवकों ने मनप्रीत पाल सिंह (22) के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी।

तीन माह पहले सीतारामडेरा थाना में हुई फायरिंग में मनप्रीत सिंह (Manpreet Singh) गवाह था। बुधवार को उसने सिंदगोड़ा कोर्ट (Sindgoda Court) में जाकर गवाही दी थी।

गवाही देकर जब वह घर लौट रहा था, तभी उस पर 8 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें से एक गोली उसके सिर पर, दूसरा हाथ पर और तीसरी गोली पैर लगी।

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