जमशेदपुर में छात्रा से छेड़खानी मामले में आरोपी ड्राइवर पर दोष तय, 27 को होगा सजा का ऐलान

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जमशेदपुर: MGM थाना इलाके की रहने वाली 11 साल की स्कूली छात्रा (Schoolgirl) से आपत्तिजनक हरकत करने के मामले में विशेष न्यायालय सह ADJ- पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को आरोपी वैन चालक (Van driver) आजादनगर रोड नंबर 15 निवासी मो. साजिद को दोषी करार दिया।

मामले में सजा के बिंदु पर कोर्ट 27 जुलाई को फैसला सुनाएगी। मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है। कोर्ट ने भादवि की धारा 354 ए, 354, 506 और पोस्को की धारा 10/12 के तहत दोषी पाया।

रास्ते में छात्रा से करता था छेड़खानी

इस मामले में छात्रा के पिता के बयान पर एमजीएम थाने में 2 अगस्त 2018 को केस दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में छात्रा के पिता ने बताया- मो. साजिद टाटा मैजिक से उनकी बेटी को स्कूल लाने-ले जाने का काम करता था।

वह रास्ते में छात्रा से छेड़खानी (Flirting) करता था। घटना की शिकायत जब छात्रा ने अपने माता-पिता से की, तब मामला थाने तक पहुंचा।

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