नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, दोषी को 13 साल की सजा

कोडरमा: कोडरमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल POCSO अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने विकास कुमार (21) को दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिक के साथ जबरन दुष्कर्म करने के प्रयास मामले में शनिवार काे दोषी पाया और सजा सुनाई

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Minor Rape Accused Arrest: कोडरमा (Koderma) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल POCSO अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने विकास कुमार (21) को 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिक (Minor) के साथ जबरन दुष्कर्म (Rape) करने के प्रयास मामले में शनिवार काे दोषी पाया और सजा सुनाई।

न्यायालय ने अंडर 4 POCSO Act के तहत दोषी पाते हुए 13 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

वही न्यायालय ने 450 भादवि के तहत दोषी पाते हुए सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 3 हजार जुर्माना लगाया।

जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 506 भादवि के तहत 4 वर्ष की सजा सुनाई और 2 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

323 के तहत 6 महीना सजा सुनाई गई। बताते चलें कि नाबालिग बच्ची के पिता के लिखित आवेदन पर तिलैया थाना में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक एंजेलिना वारला ने किया।

वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गोविंद कुमार ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया।

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