सुभाष मुंडा हत्याकांड के आरोपी छोटू खलखो की जमानत याचिका खारिज

अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की Court ने बुधवार को CPIM (माकपा) नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड के आरोपी छोटू खलखो की जमानत याचिका (Bail Petition) खारिज कर दी है।

News Aroma
1 Min Read
#image_title
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Bail plea of ​​Subhash Munda murder accused Chhotu Khalkho Rejected: अपर न्यायायुक्त सचिंद्र बिरुआ की Court ने बुधवार को CPIM (माकपा) नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड के आरोपी छोटू खलखो की जमानत याचिका (Bail Petition) खारिज कर दी है।

26 जुलाई 2023 को सीपीआइएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या (Murder) रातू थाना क्षेत्र के दलादली चौक स्थित दफ्तर में ताबड़तोड़ गोली मारकर की गयी थी।

सुभाष मुंडा की हत्या जमीन विवाद को लेकर करायी गयी थी। छोटू खलखो पर सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है। घटना के बाद एसआइटी का गठन किया गया था। SIT ने मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो, विनोद कुमार और बबलू पासवान सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

Share This Article