Jharkhand News: रांची के हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। उन्होंने जमानत के लिए दायर याचिका पर आंशिक सुनवाई के दौरान ही इसे वापस ले लिया। कोर्ट का रुख देखते हुए भैरव सिंह ने गुहार वापस लेने का फैसला किया।
कोर्ट में हुई बहस
भैरव सिंह की जमानत याचिका पर जस्टिस राजेश कुमार की बेंच में सुनवाई चली। उनके पक्ष से वरीय वकील अजीत कुमार ने दलीलें दीं, जबकि विपक्षी पक्ष से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने इसका विरोध किया। आंशिक सुनवाई के बाद भैरव सिंह ने याचिका खींच ली।
क्या है मामला?
ये केस रांची के चुटिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां कांड संख्या 125/2025 दर्ज हुई है। मामला पार्किंग टेंडर को लेकर हुए विवाद और मारपीट से संबंधित है। रांची सिविल कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी पहले ही जमानत नामंजूर की थी।
इससे पहले अगस्त में सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान CCTV फुटेज और केस डायरी पेश करने की मांग उठी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट से भी राहत न मिलने से भैरव सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं।