शादी का झांसा देकर 7 साल तक यौन शोषण करने के मामले में दोषी करार

News Aroma
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Sexual Exploitation Case: अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने शुक्रवार को शादी का झांसा देकर सात साल तक यौन शोषण (Sexual Exploitation) करने के मामले के आरोपित सुनील मुंडा उर्फ सुमित कुमार पाहन को दोषी ठहराया है।

दोषी के सजा के बिंदु पर कोर्ट 28 जून को सुनवाई करेगी।

पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ बरियातू थाना (Bariatu Police Station) में कांड संख्या 93/2017 दर्ज कराई थी। पीड़िता नर्स का काम करती थी। आरोपित सुनील मरीज के इलाज के बहाने पीड़िता के घर आता-जाता था।

इसी क्रम में आरोपित ने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई और दोनों के बीच दोस्ती हुई। बाद में धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन आरोपित ने शादी का झांसा देकर और बहला-फुसलाकर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता जब शादी करने कहती तो आरोपित बहाना बनाकर टालमटोल करता रहा और सात साल तक यौन शौषण करता रहा।

पीड़िता को जब लगा की आरोपी धोखा देकर यौन शोषण कर रहा है तो वह शादी के लिए दबाव बनाने लगी। पीड़िता के दबाव के बीच आरोपित शादी करने से मुकर गया।

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