तस्करी के दोषी दुखहरण को 10 साल की सजा

प्रधान न्यायायुक्त सह NDPS मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे (Diwakar Pandey) की अदालत ने बुधवार को मादक पदार्थ तस्करी मामले में दोषी दुखहरण साहू को दस साल कैद की सजा सुनाई है।

News Aroma
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Dukhharan Convicted of Smuggling Gets 10 years Imprisonment: प्रधान न्यायायुक्त सह NDPS मामले के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडे (Diwakar Pandey) की अदालत ने बुधवार को मादक पदार्थ तस्करी मामले में दोषी दुखहरण साहू को दस साल कैद की सजा सुनाई है।

साथ ही उस पर दो लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

दोषी चान्हो थाना क्षेत्र के चोरेया गांव (Choreya village) निवासी है। इस मामले के एक आरोपित सबीर अंसारी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है।

चान्हो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 11 मार्च, 2023 को छापेमारी कर आरोपित के पास से दो किलो गांजा, 40 पीस कफ सीरफ और 14 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया था। घटना को लेकर चान्हो के तत्कालीन थाना प्रभारी रंजय कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान पीपी अनिल कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।

Court ने अपने फैसले में कहा कि मादक पदार्थ तस्करी समाज पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। इससे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे आरोपितों को सजा देना न्याय के हित में होगा।

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