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पूर्व DC छवि रंजन की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने से किया इनकार

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Supreme Court refuses to grant bail to former DC Chhavi Ranjan : जमीन घोटाला के आरोपी रांची के पूर्व DC छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उन्हें बेल देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।

Supreme Court की न्यायाधीश जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की Court में छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई हुई। वहीं छवि रंजन की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की।

बताते चलें छवि रंजन ने जिस केस में Default Bell के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वह चेशायर होम रोड स्थित भूखंड की खरीद-बिक्री में Money Laundering से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में ED ने ECIR 1/2022 दर्ज किया है।

गौरतलब है कि छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही हैं और उन्हें Default बेल देने से रांची ED की स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) इंकार कर चुकी है।

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