झारखंड

अफसर अली की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी, 20 को सुनाया जायेगा फैसला

बरियातू स्थित सेना की 4.55 भूमि की खरीद बिक्री घोटाले (Buying and Selling Scams) मामले में आरोपित अफसर अली की Discharge Petition पर ED के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।

Afsar Ali Discharge Petition: बरियातू स्थित सेना की 4.55 भूमि की खरीद बिक्री घोटाले (Buying and Selling Scams) मामले में आरोपित अफसर अली की Discharge Petition पर ED के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।

मामले में दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट मामले में 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनायेगी।

अफसर अली के खिलाफ मामले में आरोप पत्र दाखिल हो गया है और जांच पूरी हो गई है। ED ने अफसर अली को 14 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में है।

मामले में अब उस पर आरोप गठन की प्रक्रिया होनी है, जिसे देखते हुए उसकी ओर से Discharge Petition दाखिल की गई।

उल्लेखनीय है कि बरियातू स्थित 4.55 एकड़ सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में ED ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

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