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हेमंत को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, वापस लेनी पड़ी अंतरिम बेल की रिट

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Hemant Soren Bail Writ : अंतरिम जमानत (Interim Bail) के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की Supreme Court में की गई कोशिश अंततः नाकाम साबित हुई।

उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उन्हें अपनी अंतरिम जमानत की याचिका वापस लेनी पड़ी।

सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही बताने के झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।

इसके बाद हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) ने याचिका वापस ले ली।

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर जिस पर कपिल सिब्बल ने अपनी गलती मानी।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि हेमंत के खिलाफ ED के विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है, पर इसका उल्लेख हेमंत ने अपनी याचिका में नहीं किया है।

कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दी जा सकती।

इस कारण हाईकोर्ट के आदेश में अदालत न हस्तक्षेप करेगी और न ही किसी प्रकार की अंतरिम राहत ही दे सकती है।

इसलिए अदालत इस याचिका को खारिज कर रही है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वह अपनी याचिका वापस लेते हैं।

गौरतलब है Ranchi में बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन की गड़बड़ी मामले में ED ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने तीन मई को याचिका खारिज कर दी थी।

इसके खिलाफ हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए थे और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने के साथ ही अंतरिम जमानत मांगी थी।

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