झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश!, मार्च 2026 तक हो JTET परीक्षा, तब तक शिक्षक नियुक्ति पर रोक

News Aroma
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Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया कि मार्च 2026 तक झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) के जरिए JTET परीक्षा आयोजित की जाए। साथ ही, जब तक JTET का रिजल्ट नहीं आता, तब तक सहायक आचार्य के बचे हुए पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होगी।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि JTET होने तक शिक्षक नियुक्ति के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पिछले 9 साल से JTET परीक्षा न होने पर कड़ी नाराजगी जताई।

सुनवाई में क्या हुआ?

मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद सेन की बेंच में हुई। राज्य के शिक्षा सचिव को सशरीर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और कुशल कुमार ने दलीलें पेश कीं। अपराजिता ने कोर्ट को बताया कि 9 साल से JTET नहीं होने से कई अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि नियुक्ति के लिए JTET पास करना अनिवार्य है।

याचिका किसने दायर की?

यह याचिका रितेश महतो सहित 401 अभ्यर्थियों ने दायर की थी। उनका कहना है कि लंबे समय से परीक्षा न होने से उनके करियर पर असर पड़ रहा है।

कोर्ट की नाराजगी

हाईकोर्ट ने सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाए और पूछा कि आखिर 9 साल तक JTET क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने इसे गंभीर मसला मानते हुए साफ निर्देश दिया कि तय समय में परीक्षा कराई जाए, वरना अभ्यर्थियों का नुकसान और बढ़ेगा।

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