चेक बाउंस में मामले में एक साल की सजा, 15 लाख भुगतान का आदेश

रांची प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने गुरुवार को हरमू रोड (Harmu Road) स्थित शैल यामहा 10 लाख चेक बाउंस मामले में आरोपित लक्ष्मण महतो को एक साल की सजा और 15 लाख भुगतान करने का आदेश दिया है।

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One Year Imprisonment in Check Bounce case: रांची प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने गुरुवार को हरमू रोड (Harmu Road) स्थित शैल यामहा 10 लाख चेक बाउंस मामले में आरोपित लक्ष्मण महतो को एक साल की सजा और 15 लाख भुगतान करने का आदेश दिया है।

शैल यामहा की ओर से अधिवक्ता अविनाश पांडेय ने पैरवी की। शैल यामहा के संचालक सुधीर कुमार साहू ने खूंटी स्थित सब डीलर लक्ष्मण महतो पर वर्ष 2018 में Check Bounce का केस किया था।

उस मामले में न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने उन्हें 22 मार्च 24 को लक्ष्मण महतो को एक साल की सजा और 15 लाख रुपये जुर्माना लगाया था। लक्ष्मण महतो ने उस सजा को चुनौती देते हुए प्रधान न्यायायुक्त की अदालत में याचिका दाखिल की थी।

उस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायायुक्त अदालत ने दंडाधिकारी की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने आरोपित को Surrender कर 15 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया है।

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