बैंक से किया फ्रॉड, दोषी को 5 साल की सजा

News Aroma Desk

Ranchi Civil Court : रांची CBI के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की कोर्ट ने बुधवार को बैंक से Fraud करने के मुख्य आरोपित सतीश कुमार साहू को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही उसपर 15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

बैंक फ्रॉड का यह मामला साल 2008 का है। आरोपित सतीश कुमार साहू ने हल्दी की फैक्टरी लगाने के नाम पर Bank of Baroda से एक करोड़ का ऋण पास कराया था। ऋण की आधी रकम की निकासी भी उसने कर ली थी।

बाद में पता चला की आरोपित ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक से ऋण ली है। इसके बाद CBI ने मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में सतीश के भाई और बैंक के दो कर्मी सहित चार दोषियों को कोर्ट पूर्व में सजा सुना चुका है।

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