दुमका में दो सगे भाई दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

कोयला तस्करी (Coal Smuggling) मामले में गुरुवार काे न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो सगे भाई को सजा सुनायी है। सजा न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी वाल्टर भांगरा के न्यायालय ने सुनाया। दोषी अभियुक्त काठीकुंड थाना (Kathikund Police station) क्षेत्र के बिलकांदी गांव निवासी माईकल सोरेन एवं बरसन सोरेन है।

News Aroma
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Coal Smuggling cases: कोयला तस्करी (Coal Smuggling) मामले में गुरुवार काे न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो सगे भाई को सजा सुनायी है। सजा न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी वाल्टर भांगरा के न्यायालय ने सुनाया। दोषी अभियुक्त काठीकुंड थाना (Kathikund Police station) क्षेत्र के बिलकांदी गांव निवासी माईकल सोरेन एवं बरसन सोरेन है।

न्यायालय ने दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सात गवाहों की गवाही पर भादवी की धारा खान अधिनियम 30(1)(2) में दोषी करार देते हुए सजा मुकर्रर किया। खान अधिनियम 30(1) में 6 माह की सजा एवं 30 (2) में एक साल की सजा एवं पांच हजार जुर्माना किया है। दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी। मामला वर्ष 2017 का है।

मामला काठीकुंड थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सचिन कुमार दास ने स्वयं के लिखित शिकायत पर 22 मार्च 2017 में प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया कि सूचना मिली थी कि शिकारीपाड़ा के हरिणसिंघा वन क्षेत्र के अवैध कोयला उत्खनन कर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है।

सूचना पर पुलिस बल के साथ शिकारीपाड़ा-काठीकुंड पथ पर बाघा सोला मोड़ पर एक Tractor एवं एक Bike पर अवैध कोयला लोड़ कर दो व्यक्ति आ रहा है। पुलिस के रोकने के इशारा पर बाईक सवार एवं ट्रेक्टर चालक वाहन छोड़ भाग खड़ा हुआ। पुलिस बल खदेड़ कर Tractor चालक माईकल सोरेन को धर दबोचने में सफल रही। वहीं फरार बाईक सवार की पहचान बरसन सोरेन के रूप में हुई।

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