झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव, नियम पर हाईकोर्ट में सुनवाई और 12 मार्च को होगा मतदान

Archana Ekka
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रांची: झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पंचवर्षीय चुनाव को लेकर दाखिल एक याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका में उस नियम को चुनौती दी गई है, जिसमें हर मतदाता को पांच प्रत्याशियों को वोट देना अनिवार्य बताया गया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट से चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल से जवाब मांगा है।

12 मार्च को होगा मतदान

मुख्य चुनाव पदाधिकारी जस्टिस अंबुज नाथ ने बताया कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य भर में कुल 75 बूथों पर मतदान कराया जाएगा। इसके लिए 75 पोलिंग ऑफिसर चुनाव कार्य में लगाए जाएंगे। साथ ही 37 बार एसोसिएशन में मतदान की व्यवस्था की गई है और हर जगह एक पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया जाएगा, जो पूरे मतदान की निगरानी करेंगे।

सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा वोटिंग

बार काउंसिल चुनाव के लिए मतदान 12 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। अधिवक्ता अपने पहचान पत्र के आधार पर मतदान कर सकेंगे। राजधानी रांची में सिविल कोर्ट परिसर और हाईकोर्ट परिसर में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। रांची सिविल कोर्ट में 8 बूथ और हाईकोर्ट में 10 बूथ बनाए जाने की जानकारी दी गई है।

राज्य के कई जिलों में भी मतदान की व्यवस्था

इसके अलावा धनबाद में 8 बूथ, गिरिडीह में 3, बोकारो में 3, हजारीबाग में 4 और जमशेदपुर में 5 बूथ बनाए जाएंगे। इन सभी स्थानों पर अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

23 पदों के लिए मैदान में हैं 100 प्रत्याशी

इस बार , बार काउंसिल के कुल 25 पदों में से 23 पदों के लिए चुनाव कराया जा रहा है। दो पदों पर मनोनयन के माध्यम से सदस्य चुने जाएंगे। चुनाव में कुल 100 प्रत्याशी मैदान में हैं। खास बात यह है कि पहली बार महिला अधिवक्ताओं के लिए 7 सीटें आरक्षित की गई हैं। इस चुनाव में झारखंड के लगभग 25,001 अधिवक्ता मतदाता मतदान करेंगे।

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